
श्रवण साहू, कुरूद. मंत्रालय के विधि विभाग में सहायक विधि कांउसलर के पद पर भर्ती कराने के नाम पर पांच लाख रूपये की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वर्ष 2018-19 में राकेश कुमार देवांगन पिता बोधन देवांगन उम्र 41 वर्ष निवासी कुरूद द्वारा अपने परिचित विवेक पटनायक के माध्यम से चंद्रकांत सिन्हा जो की मंत्रालय में सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ है उसने प्रार्थी को बताया की मंत्रालय के विधि विभाग मे सहायक विधि कांउसलर पद पर भर्ती का विज्ञापन निकला है।जिस पर प्रार्थी राकेश देवांगन द्वारा चंद्रकांत सिन्हा एवं विवेक पटनायक को 4,93,000 रूपये अलग- अलग किश्तो में दिया गया एंव नौकरी नहीं लगाने पर,प्रार्थी द्वारा अपने पैसे वापस मांगने पर आरोपी द्वारा पैसा देने के लिये घुमाता रहा।
आरोपी चंद्रकात सिन्हा को मठपुरैना रायपुर मे होने की सूचना पाकर कुरूद पुलिस द्वारा आरोपी को मठपुरैना रायपुर से थाना कुरूद लाया गया।आरोपी चंद्रकात सिन्हा ने बताया कि सन् 2010 से 2018 तक मंत्रालय में सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ था उसी दौरान एक विवेक पटनायक ने राकेश देवांगन से परिचय कराया था। जिसको मंत्रालय के विधि विभाग ने सहायक विधि कांउसलर पद पर भर्ती के लिए पांच लाख रूपये की मांग किया गया था। जिस पर प्रार्थी राकेश देवांगन ने 4,93,000 रूपये अलग-अलग किश्तो में आरोपियों को दिया था।जिसमें से एक रेडमी कंपनी का एन्ड्रॉयड फोन लिया बाकी रकम खाने पीने में खर्च कर दिया। आरोपी से मोबाइल और दस हजार रूपये बरामद किया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों द्वारा पूर्व में भी प्रार्थी से नौकरी लगाने के नाम पर पैसा लिया गया था जिसको वापस किया गया था।एक अन्य आरोपी का भी लगातार पतासाजी किया जा रहा जिसको जल्द गिरफ्तार कर लिया जायेगा।उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कुरुद निरी.राजेश जगत, सउनि.अजय बनारसी, प्रआर.जय कन्नौजे,आर.गोपाल चंद्राकर, डेनेश्वर बाबू टंडन का विशेष योगदान रहा।